Dhanbad : नाबालिग से दुराचार के आरोपी बलियापुर निवासी उत्तम डे उर्फ़ उत्तम मोदक को पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने उम्र कैद एवं 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. शुक्रवार 2 जून को अदालत ने उत्तम को दोषी करार दिया था. हालांकि अदालत ने उत्तम डे उर्फ उत्तम मोदक, अविनाश हलदर उर्फ मुन्ना एवं विकास राय उर्फ बाबा को प्रतिमा डे की हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया था अविनाश एवं मुन्ना की ओर से अधिवक्ता सुबोध कुमार एवं जितेंद्र कुमार ने पैरवी की.
मृतका प्रतिमा डे के पिता की शिकायत पर बलियापुर थाने में दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक प्रतिमा डे की शादी उत्तम डे के साथ वर्ष 17 में हुई थी. शादी के बाद उत्तम डे का संबंध अपनी साली के साथ हो गया था. पत्नी प्रतिमा विरोध करती रहती थी. 23 नवंबर 21 को उत्तम ने पत्नी प्रतिमा को डॉक्टर को दिखाने के बहाने घर से मोटरसाइकिल पर ले गया रुपूडीह जंगल में धारदार हथियार से हत्या कर दी. पुलिस ने अनुसंधान के बाद 9 फरवरी 22 को आरोप पत्र दायर किया था. पुलिस ने दावा किया था कि उत्तम डे ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए अविनाश हलदर उर्फ मुन्ना एवं विकास राय उर्फ बाबा को सुपारी दी थी. हालांकि हत्या का आरोप अभियोजन साबित नहीं कर सका. 28 मार्च 22 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने पन्द्रह गवाहों का परीक्षण कराया था.
छेड़खानी का दोषी करार, सजा 5 जून को
धनबाद: नाबालिग के साथ छेड़खानी के एक मामले में पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने टुंडी निवासी हरे राम कुमार उर्फ हरे राम ठाकुर को दोषी करार दिया है. अदालत ने अन्य आरोपी बलराम ठाकुर, शिवम कुमार, जयराम ठाकुर, रितेश ठाकुर को रिहा करने का आदेश दिया. प्राथमिकी पीड़िता की माता की शिकायत पर टुंडी थाने में 18 फरवरी 21 को दर्ज की गई थी. पुलिस ने 15 अक्टूबर 21 को पांचो के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 2 मार्च 22 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने 4 गवाहों का परीक्षण कराया था.