Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) के बैंक मोड़ स्थित मुथूट फिनकॉर्प में 12 सितंबर को लूटपाट के दौरान गिरफ्तार दो अपराधियों राहुल सिंह उर्फ राघव व आसिफ अली की जमानत अर्जी कोर्ट ने 27 सितंबर को खारिज कर दी. जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने खारिज कर दी. दोनों के खिलाफ मुथूट फिनकॉर्प के मैनेजर विक्रम राज के बयान पर बैंक मोड़ थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या 220/22) दर्ज की गई थी. इस मामले में दोनों 12 सितंबर से जेल में बंद हैं. जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने अदालत को बताया कि एक ही मामले में दो एफआईआर दर्ज करना संविधान के प्रावधान का उल्लंघन है. पहली प्राथमिकी बैंक मोड़ थानेदार के बयान पर दर्ज हुई थी. उसके एक दिन बाद उसी घटना में फिनकॉर्प के मैनेजर की शिकायत पर नई प्राथमिकी दर्ज की गई. दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी.
गुंजन ज्वेलर्स लूटकांड : आरोपियों ने लगाई सुरक्षा की गुहार
मुथूट फिनकॉर्प डाकाकांड में गिरफ्तार दोनों आरोपियों राहुल उर्फ राघव व आसिफ अली को पुलिस ने धनसार के गुंजन ज्वेलर्स में हुई लूट के मामले में रिमांड पर लिया है. दोनों के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने मंगलवार को अदालत में अर्जी देकर राहुल व आसिफ की सुरक्षा की गुहार लगाई है. धनबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एके इंदवार की अदालत दिए आवेदन में दोनों आरोपियों ने कहा है कि एसएसपी ने उन्हें जान मारने की धमकी दी है. जबरन दर्जनों सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिया है. रात भर सोने नहीं दिया गया. शरीर में कई जगहों पर करंट लगाए गए. इस बार पुलिस जिंदा नहीं छोड़ेगी. जेल में आकर पुलिस के अधिकारियों ने एनकाउंटर करने की भी धमकी दी है. दलील सुनने के बाद अदालत ने पुलिस को अभियुक्तों को पर्याप्त सुरक्षा देने और थर्ड डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया. पूछताछ के दौरान उन्हें चिकित्सा व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाए.
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