Dhanbad:धनबाद (Dhanbad) बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों के बस की स्थिति की जांच का आदेश राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिया है. आयोग ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सचिव को आदेश दे कर कहा है कि अपने राज्यों के स्कूलों के ट्रांसपोर्ट साधनों की जांच कर ऑडिट रिपोर्ट 31 मई तक सबमिट करें.
झारखंड अभिभावक महासंघ के महासचिव मनोज मिश्रा का आरोप है कि झारखंड में यह आदेश अब तक प्रभावी नहीं दिख रहा है. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का आदेश तो दूर, यहां केंद्र सरकार का आदेश भी प्रभावी नहीं होता है. बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने पत्र में विभिन्न राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बच्चों को गंभीर चोट या मृत्यु की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए आदेश दिया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और सीबीएसई द्वारा जारी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जांच करने का निर्देश दिया है. साथ ही बच्चों की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं रहनेवाले स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई का भी आदेश दिया गया है.
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