Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) अपने चचेरे भाई रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह की हत्या कराने के नामजद आरोपी सिंटू सिंह की जमानत अर्जी पर शनिवार 25 मार्च को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुजीत कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. अभियोजन ने आज केस डायरी प्रस्तुत नहीं किया. अदालत ने अपर लोक अभियोजक को केस डायरी पेश करने का आदेश दिया. विगत 7 फरवरी 23 को पुलिस ने सिंटू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसकी जमानत अर्जी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से खारिज हो गई थी. रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह की हत्या एक फरवरी 23 को पीके राय मेमोरियल कॉलेज के पास गोली मारकर कर दी गई थी. उसकी पत्नी ने चचेरे देवर पिंटू सिंह, सिंटू सिंह, प्रिंस खान, गॉडविन खान और केंदुआ के राजेश चौहान सहित अन्य पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
जानलेवा हमले का आरोपी रिहा
धनबाद : अपने मौसेरे भाई पर जानलेवा हमला के आरोपी हरिहरपुर निवासी राजू साव को अदालत ने रिहा करने का आदेश दिया है. प्राथमिकी जय नारायण साव की शिकायत पर हरिहरपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक 17 जनवरी 22 को राजू साव ने जय नारायण साव पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था. आनन-फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी जान बची थी. अभियोजन ने इस मामले में 6 गवाहों का परीक्षण कराया था. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता क्षेत्र नारायण कुमार एवं अरुण कुमार मंडल ने पैरवी की.
लोक अदालत में 9 वादों का हुआ निपटारा
धनबाद : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राम शर्मा के निर्देश पर व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया. जानकारी देते हुए अवर न्यायाधीश सह सचिव डालसा निताशा बारला ने बताया कि लोक अदालत में कुल 12 बेंचो का गठन किया गया था, जिसमे 9 वादों का निपटारा किया गया. 10 लाख 66 हजार की रिकवरी की गई. दूसरी ओर व्यवहार न्यायालय परिसर में रेफरल न्यायिक दंडाधिकारियों एवं मध्यस्थों के बीच जागरुकता अभियान चलाया गया. एडीआर सिस्टम के द्वारा मध्यस्थता के जरिये वादी एवं प्रतिवादी पक्षों को त्वरित एवं सुलभ न्याय कैसे दिलाया जाए, इस पर चर्चा की गई.