Dhanbad: धनबाद के सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में 24 मई को श्रम अधीक्षक के साथ बिजली विभाग के अधिकारियों व ठेका मजदूरों के प्रतिनिधि के साथ त्रिपक्षीय वार्ता में ठेका मजदूरों के बकाये वेतन और पीएफ भुगतान पर सहमति बनी. संवेदक प्रमोद कुमार पंडित के प्रतिनिधि ने बताया कि सभी दैनिक कर्मियों का दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 तक का बकाया पीएफ की राशि का भुगतान 30 मई तक खाते में जमा करने पर सहमति बनीउ है. वहीं मुख्य नियोजक, अधिक्षण अभियंता के लेखा पदाधिकारी ने कहा कि कर्मियों का मार्च 2023 के बकाया वेतन का भुगतान 30 मई तक संवेदक को उपलब्ध करा दिया जायेगा. इसे लेकर तीनों पक्षों में सहमति बनी.
विद्युत आपूर्ति विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि नये संवेदक का चयन अप्रैल मे किया गया जा चुका है. मेसर्स रॉयल इंटरप्राईजेज का ठेका मजदूर अधिनियम 1970 का 10 जून तक लेबर लाइसेंस लेना सुनिश्चित कराया जाएगा. ज्ञात हो कि श्रम विभाग में बिजली विभाग की पुरानी ठेका कंपनी के खिलाफ दैनिक वेतन भोगी कर्मियों ने शिकायत की थी. इसी के आलोक में श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार ने बिजली जीएम सह मुख्य अभियंता की मौजूदगी में संवेदक और कर्मियों के साथ बैठक की. जिसमें तीनों पक्षों की बात सुनने के बाद श्रम अधीक्षक ने फैसला सुनाया.
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