Dhanbad : गांजा व भांग जैसे मादक पदार्थों की तस्करी करने के दो आरोपी राजगंज निवासी शंभू प्रसाद अग्रवाल व उसका भतीजा करण अग्रवाल को अदालत ने गुरुवार को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया है. राजगंज थाना पुलिस ने शंभू प्रसाद अग्रवाल के घर में छापामारी कर 10 किलो भांग व नौ किलो गांजा बरामद की थी. शंभू प्रसाद अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. गिरफ्तार शंभू प्रसाद अग्रवाल ने अपने भतीजे करण प्रसाद अग्रवाल का नाम बताते हुए इस धंधे में शामिल होने की बात बताई थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था. पुलिस राजगंज थाना में जब्त कर रखी गई 10 किलो भांग व नौ किलो गांजा अदालत में पेश नहीं कर सकी. आईओ ने गवाही के दौरान अदालत को बताया कि जब्त गांजा और भांग चूहे खा गए. आईओ ने राजगंज थाना प्रभारी द्वारा दिए गए पत्र अदालत को सौंपा था, जिसमें चूहों द्वारा गांजा तथा भांग नष्ट करने के संबंध में सनहा दर्ज करने की बात बताई गई थी. अदालत में आरोपियों की ओर से मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता अभय भट्ट ने की.
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