Dhanbad: विधायक संजीव के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या के आरोप में जेल मे बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में रांची के होटवार जेल से वीसीएस द्वारा पेश किया गया. हर्ष सिंह की ओर से अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था. अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने गवाह गुपचुप विक्रेता दयानंद केसरी का बयान दर्ज कराया. वह अपने पूर्व के बयान से पलट गया. लिहाजा अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया. पुलिस को दिए बयान में दयानंद ने कहा था कि घटना के वक्त उसने घटनास्थल के समीप अपनी दुकान लगाई थी. स्कूटी सवार दो लोगों को मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने आकर गोली मारी थी, जिसमें एक की मौत हो गई थी. एक जख्मी हो गया था. परंतु अदालत में उसने बयान देते हुए कहा कि उसने सुना था कि गोली चली है. इसके बाद वह भाग गया. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है.
रूना सिंह ऊर्फ मामा ऊर्फ नंद किशोर सिंह 8 अगस्त से जेल मे बंद है. पांच नवंबर 18 को सरायढेला थाना प्रभारी निरंजन तिवारी ने मामा को शूटर बताते हुए उसके विरूद्ध अदालत में चार्जशीट दायर किया था. जबकि चंदन शर्मा ,हरेन्द्र सिंह के विरूद्ध अनुसंधान जारी रखा है. रंजय सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह की हत्या बिग बाजार के सामने चाणक्य नगर मोड़ पर 29 जनवरी 2017 के संध्या करीब 5ः30 बजे रामेश्वर तिवारी के घर के समीप गोलियों से भून कर कर दी गई थी.
नन्हे हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश
धनबाद : जमीन कारोबारी नन्हे खान की सरेआम हत्या के मामले में सोमवार 29 मई को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. आज इस मामले में अभियोजन ने कोई गवाह पेश नहीं किया. प्रिंस की मां नासरीन खातून की ओर से अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था. 24 नवंबर 21 की दोपहर लगभग 3:20 बजे दो बाइक पर सवार चार शूटरों ने बुलेट से जा रहे 37 वर्षीय नन्हे पर गोलियां की बौछार कर दी. इसके बाद अपराधी आराम से भाग निकले थे.
पूर्व विधायक अरूप चटर्जी की अपील पर सुनवाई
धनबाद : रेलवे परिचालन बाधित करने के जुर्म में छह माह की सजा एवं दो हजार रुपये जुर्माना के विरूद्ध निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी समेत 10 लोगों द्वारा दायर अपील पर सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई. अदालत ने उभय पक्षों को बहस का निर्देश दिया है.