DHANBAD : पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए जिले के सभी लाल (पीएचएच), पीला (एएवाई) तथा हरा राशन कार्ड धारी लाभुक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह जानकारी देते हुए धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह ने मीडिया को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) तथा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (जेएसएफएसएस) से अच्छादित सभी राशन कार्ड धारियों को पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ मिलेगा. योजना की विधिवत शुरुआत आगामी 26 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा की जाएगी.
उन्होंने कहा कि आवेदक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) तथा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (जेएसएफएसएस) का राशन कार्ड धारी होना अनिवार्य है. कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापित आधार नंबर, आवेदक के आधार से लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर तथा मोबाइल संख्या, आवेदक के वाहन का रजिस्ट्रेशन उनके नाम से होना जरूरी है. दोपहिया वाहन झारखंड राज्य में निबंधित होना चाहिए .
उपायुक्त ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक jsfss.jharkhand.gov.in की वेबसाइट पर कार्ड होल्डर लॉगिन पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. लॉगइन के बाद आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा. इसके बाद उसके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आवेदक राशन कार्ड में अपना नाम सेलेक्ट कर वाहन संख्या तथा ड्राइविंग लाइसेंस की संख्या डालेंगे. कहा कि पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक स्वयं ऑनलाइन, साइबर कैफे, प्रखंड कार्यालय या जिला आपूर्ति कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें : धनबाद: रैयतों से भूमि अधिग्रहण मुद्दे पर कोल इंडिया बोर्ड गम्भीर