खबरें कोर्ट की : अधिवक्ता ने कहा- कोर्ट के आदेश के बाद भी मुवक्किल को नहीं भेजा एम्स दिल्ली
Dhanbad : अपने चचेरे भाई धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के आरोप में जेल में बंद झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने अदालत से जेल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की आदालत में 21 अगस्त सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी संजीव सिंह की ओर से अधिवक्ता मो. जावेद ने दलील देते हुए कहा कि उनका मुवक्किल संजीव सिंह रिम्स, रांची में भर्ती है. अदालत ने रिम्स की रिपोर्ट के आधार पर पिछले 16 अगस्त को संजीव सिंह को बेहतर इलाज के लिए एम्स नई दिल्ली भेजने का आदेश दिया था. लेकिन आदेश के 5 दिन बाद भी जेल प्रशासन ने उनके मुवक्किल को एम्स नहीं भेजा. ऐसा राज्य सरकार के दबाव में किया जा रहा है. ताकि संजीव की मौत हो जाए. जेल प्रशासन का यह कार्य अदालती आदेश की अवहेलना है. दलील सुनने के बाद अदालत ने जेल अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है.
विधायक ढुल्लू महतो ने की समय की याचना
डोमन महतो पर जानलेवा हमला व किरण महतो के हाइवा लूट मामले में बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो सोमवार को अदालत मे हाजिर नहीं हुए. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में दोनों मामलों में उनकी ओर से आवेदन दायर कर कहा गया कि उन्होंने इस अदालत के 3 जुलाई के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इसलिए उन्हें समय दिया जाए. ज्ञात हो कि तीन जुलाई को अदालत ने विधायक की ओर से दायर डिस्चार्ज अर्जी को खारिज कर दिया था.
सुशांतो हत्याकांड में सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश
फारवर्ड ब्लॉक के नेता सुशांतो सेनगुप्ता, उनके भाई संजय सेनगुप्ता व कार्यकर्ता दुर्योधन पाल की हत्या के चर्चित मामले की सुनवाई सोमवार को सीबीआई धनबाद के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में हुई. कोर्ट ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया. ज्ञात हो कि सुशांतो सेनगुप्ता सहित तीन लोगों की हत्या 5 अक्टूबर 2002 को उस समय कर दी गई थी जब वह अपने भाई व कार्यकर्ता के साथ कार से निरसा जा रहे थे. गोपालगंज के पास कार पर हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। मौके पर ही तीनों की मौत हो गई थी. घटना में घायल प्रदीप तुरी के फर्द बयान पर निरसा थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी.
नाबालिग से दुराचार का आरोपी दोषी करार, सजा पर फैसला 22 को
शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग किशोरी के साथ दुराचार करने के आरोपी पंचेत निवासी विक्की भुईयां को अदालत ने 21 अगस्त को दोषी करार दिया. पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तारीख निर्धारित की है. पीड़िता के पिता की शिकायत पर चिरकुंडा थाने मे दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक विक्की भुईयां ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसका लगातार यौन शोषण किया, जिससे वह गर्भवती हो गई. जब पीड़िता ने उससे शादी करने के लिए कहा, तो विक्की ने उसे रुपए का लालच देकर गर्भ गिरा को कहा. लेकिन वह तैयार नहीं हुई. इस मामले में पुलिस ने 8 नवंबर 2020 को विक्की के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था.
छेड़खानी मामले में निदेशक की डिस्चार्ज अर्जी खारिज
महिला प्रोफेसर के साथ छेड़खानी के आरोपी तथागत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जोड़ा पीपल, गोविंदपुर के निदेशक अरुण कुमार वर्मा की डिस्चार्ज अर्जी अदालत ने खारिज कर दी. धनबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार इंदवार की अदालत ने आरोपी निदेशक अरुण को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है. इस मामले में पीड़ित सहायक प्रोफेसर की शिकायत पर धनबाद महिला पुलिस थाना ने निदेशक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.
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