Dhanbad : धनबाद डीडीसी शशि प्रकाश सिंह ने निजी क्षेत्र में स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए बनी राज्य नियोजन नियमावली को लेकर 13 फरवरी को समाहरणालय में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के साथ बैठक की. कहा कि नियोजन अधिनियम 2021 व नियमावली 2022 का जिले में शत प्रतिशत पालन करें. जो कंपनियां इसमें उदासीनता बरतती हैं उनके विरुद्ध नोटिस जारी कर कार्रवाई करें. सभी अंचल अधिकारी अपने-अपने अंचलों में नियोक्ता कंपनियों से संपर्क कर सुनिश्चित करें कि अधिनियम व नियमावली में रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं. डीडीसी ने जिला नियोजन पदाधिकारी को फील्ड विजिट करने और सभी अंचल अधिकारियों को इसमें सहयोग करने का निर्देश दिया.
जिला नियोजन पदाधिकारी आनंद कुमार ने कहा कि श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड ने राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय बेरोजगारों के लिए नियोजन नियमावली 2022 की गजट अधिसूचना जारी कर दी है. इसके साथ ही नियमावली प्रभावी हो गई है. इससे झारखंड के निजी क्षेत्रों में स्थानीय के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है.
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30 दिन के अंदर नियोक्ता का निबंधन जरूरी
नियमावली के अनुसार, हर नियोक्ता नियमावली लागू होने के 30 दिन के अंदर अपना निबंधन करायेंगे. 40 हजार रुपये या इससे कम वेतन या मजदूरी प्राप्त करनेवाले कर्मियों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा. वैसे प्रतिष्ठान जिनके यहां 10 या इससे अधिक कार्यबल है, वे झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का उक्त नियोजन अधिनियम, नियमावली का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे. बैठक में झरिया विधायक प्रतिनिधि केडी पांडेय, टुंडी विधायक प्रतिनिधि कामेश्वर सिंह, श्रम अधीक्षक धनबाद हरेन्द्र सिंह, श्रम अधीक्षक बोकारो प्रवीण कुमार, जिला नियोजन पदाधिकारी आनंद कुमार, सभी अंचल अधिकारी व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.
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