Dhanbad : दहेज हत्या के एक मामले में धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने 31 मई बुधवार को नामजद आरोपी इनकम टैक्स कॉलोनी निवासी पति कुणाल कुमार, ससुर विनोद सिंह व सास विमला देवी को दस दस वर्ष कैद एवं बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. 30 मई मंगलवार को अदालत ने तीनो को दोषी करार दिया था
प्राथमिकी मृत्तका के पिता माधो विगहा नवादा निवासी प्रवीण कुमार की शिकायत पर धनबाद थाने मे दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक रश्मि कुमारी की शादी कुणाल सिंह, (इनकम टैक्स कार्यालय मे क्लर्क) के साथ 23 नवंबर 17 को हुई थी. शादी के दस दिन बाद उसे पांच लाख रुपये दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा था. 23 मार्च 18 की रात्रि दस बजे आरोपियों ने रश्मि की फांसी लगाकर हत्या कर दी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध 18 जून18 आरोप पत्र दायर किया था. 10 दिसंबर 18 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अपर लोक अभियोजक अवधेश शर्मा ने छह गवाहों का बयान दर्ज कराया था.
लाला हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश
धनबाद: जमीन कारोबारी लाला खान की हत्या के चर्चित मामले में बुधवार 31 मई को अभियोजन ने गवाह पेश करने के लिए समय की याचना की. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. 12 मई 21 को दोपहर करीब 3 बजे जमीन कारोबारी मोहम्मद असरफ अल हसन उर्फ लाला खान की गोली मारकर हत्या की गई थी. लाला खान के साले शहबाज आलम ने13 मई 21 गुरुवार रात बैंक मोड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.