Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) सत्रह वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आज 20 दिसंबर को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सरायढेला निवासी संजय हाडी को दस वर्ष का कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा दी है. विगत सोमवार को अदालत ने संजय को दोषी करार दिया था.
प्राथमिकी के मुताबिक 24 जून 2020 को सुबह साढ़े नौ बजे जब पीड़िता घर में अकेली टीवी देख रही थी, संजय हाडी दीवार फांद कर घर में घुस गया और मुंह बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने संजय के विरुद्ध 8 सितंबर 20 को आरोप पत्र दायर किया था. 30 नवंबर 21 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. मामले में 5 गवाहों का परीक्षण कराया गया था.
सोमेन्द्र हत्याकांड में सुरेन्द्र दोषी करार
धनबाद : कुमारधुबी निवासी 30 वर्षीय युवक सोमेन्द्र नाथ अधिकारी की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी सुरेंद्र पासवान को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख तय की है. प्राथमिकी मृतक के भाई मनोज कुमार अधिकारी की शिकायत पर कुमारधुबी थाने में 14 जुलाई 19 को दर्ज की गई थी. 13 जुलाई 19 को रात 8 बजे सोमेंद्र नाथ अधिकारी भाई के साथ घर के दरवाजे पर बैठकर मोबाइल चला रहा था कि उसी समय अमित बाउरी एवं सुरेंद्र पासवान आपस में लड़ाई करने लगे. सोमेंद्र ने रोका और दोनों को समझा-बुझाकर घर भेज दिया. थोड़ी देर के बाद सुरेंद्र पासवान हाथ में लोहे का रड लेकर आया और सोमेंद्र नाथ पर हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया. उसे जालान अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 22 जुलाई 19 को मौत हो गई.
गिरिडीह के पोस्ट मास्टर समेत 13 पर चार्जशीट
धनबाद : फर्जी तरीके से गिरिडीह हेड पोस्ट ऑफिस से रुपया प्राप्त कर सरकार को 88 लाख 63 हजार 781 रुपये का चूना लगाने के मामले में धनबाद सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने पोस्ट मास्टर, सहायक पोस्ट मास्टर समेत 13 के विरुद्ध चार्जशीट दायर कर दिया है.
चार्जशीट में मोहम्मद अल्ताफ (पोस्ट मास्टर गिरिडीह हेड पोस्ट ऑफिस ),नवीन कुमार सिन्हा (पोस्ट मास्टर ),शशि भूषण कुमार (सहायक पोस्ट मास्टर), अरविंद कुमार पांडे (ग्रामीण डाक सेवक) अशोक कुमार (पोस्टल सहायक), अजीत कुमार लाल (सहायक पोस्ट मास्टर), गोपाल पांडे (पोस्टल सहायक), अजय कुमार वर्णवाल (पोस्टल सहायक), विजय हेंब्रम (पोस्टल सहायक), जय राम मिश्रा (पोस्टल सहायक) नवीन कुमार ,रतन कुमार पाठक एवं हरप्रीत सिंह के नाम भी हैं.
नीरज हत्याकांड में पिंटू सिंह की जमानत अर्जी खारिज
धनबाद : छह वर्षों से जेल में बंद नीरज हत्याकांड के अभियुक्त पिंटू उर्फ जैनेन्द्र सिंह की जमानत अर्जी मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने फिर खारिज कर दी. इसके पूर्व पिंटू की जमानत अर्जी हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक खारिज हो चुकी है. अधिवक्ता जया कुमार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल 22 को पारित आदेश में मुकदमे के तीव्र निष्पादन का निर्देश दिया था. वह 6 वर्षों से जेल में बंद है. अभियोजन का साक्ष्य 25 जनवरी 22 को बंद किया जा चुका है और उनका सफाई बयान 14 जुलाई को दर्ज किया जा चुका है. बावजूद सुनवाई पूरी नहीं हुई है. लिहाजा उन्हें जमानत पर मुक्त किया जाए. दूसरी ओर जमानत अर्जी का विरोध अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने किया.
नन्हे हत्याकांड में फिर नहीं हो सका आरोप तय
धनबाद : जमीन कारोबारी नन्हे खान की सरेआम हत्या के आरोपी प्रिंस खान के भाई बंटी गोडविन समेत अन्य के विरुद्ध मंगलवार को भी आरोप तय नहीं किया जा सका. मामले के आरोपी नाडो उर्फ नदीम की ओर से अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट ने डिस्चार्ज का आवेदन दायर कर दिया और उन्हें इस मुकदमे से डिस्चार्ज करने की प्रार्थना की. अदालत ने अभियोजन को प्रतिउत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत में पेश किया गया था.