Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) भाई की हत्या के एक मामले में आज गुरुवार को अदालत ने धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने नामजद आरोपी नरकोपी तोपचांची निवासी मुखलाल महतो एवं उसके पुत्र दुर्गा महतो को दस दस वर्ष की कैद व दस दस हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है.
विगत 16 जनवरी को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था. प्राथमिकी मृतक हेम लाल महतो के पुत्र नूनूचंद महतो की शिकायत पर 10 मई 21 को तोपचांची थाने में दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 4 मई 21 को 8:00 बजे हेमलाल महतो बकरी चराने के लिए खेत गया था कि वही भाई मुख लाल महतो एवं उसके पुत्र दुर्गा महतो ने उसके साथ मारपीट की थी. गंभीर रूप से जख्मी हालत में उसे सिटी अस्पताल बोकारो में भर्ती कराया गया. हालत खराब होने पर उसे राचीं रेफर कर दिया गया था, जहां 10 मई 21 को उसकी मौत हो गई थी. बाद पुलिस ने 30 जून 21 को आरोप पत्र दायर किया था. 22 दिसंबर 21 को आरोप तय किए जाने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने ग्यारह गवाहों का परीक्षण कराया था.
रंजय हत्याकांड में मामा की जमानत अर्जी खारिज
धनबाद: विधायक संजीव के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या के आरोप में साढे चार वर्षों से जेल मे बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा की जमानत अर्जी गुरुवार को अधिवक्ता समर श्रीवास्तव, आयूष श्रीवास्तव व सिदार्थ शर्मा की दलील सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने खारिज कर दी. मामा फिलवक्त रांची के होटवार जेल में बंद है.
नन्हे हत्याकांड में 13 आरोपियों पर आरोप तय
धनबाद : धनबाद : जमीन कारोबारी नन्हे खान की सरेआम हत्या के मामले की सुनवाई गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत में हुई. प्रिंस खान के भाई बंटी खान, गोडविन खान, टिंकू कुरैशी, अजहर, रिज्जू, साबिर, नादो उर्फ नदीम, औरंगजेब, आर्यन खान उर्फ नानो, अफरीदी सिद्दिकी उर्फ अफरीदी राजा, साहेब कुरेशी, हीरा ड्राइवर, टुन्ना उर्फ इरफान आलम के विरुद्ध षड्यंत्र के तहत हत्या का आरोप तय किया गया. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. इसके पूर्व प्रिंस की मां नसरीन समेत चार के विरुद्ध आरोप तय किया जा चुका था, जिसमें गवाही चल रही है. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट ने पैरवी की.