Dhanbad: कुसुम बिहार निवासी शीला सिन्हा की चाकू गोदकर हत्या के दो वर्ष पुराने मामले में आज 22 मई सोमवार को धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने आरोपी अपर्णा बनर्जी, रवि कुमार साव एवं राजकुमार सिंह को दोषी करार दिया है. अदालत ने आरोपी आकाश कुमार केसरी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया है.
बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता देवी शरण सिन्हा ने पैरवी की. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख तय की है. शीला की हत्या 10 मई 21 की रात्रि 10 बजे उसके आवास में चाकू से गोदकर कर दी गई थी. उस समय वह घर में अकेली थी. पुलिस ने आरोप पत्र में दावा किया था कि अपर्णा बनर्जी और राजकुमार सिंह पति-पत्नी थे और शीला के घर में किराये दार थे. पुलिस ने आरोप लगाया था कि वे लोग अनैतिक काम करते थे, जिसका विरोध शीला करती थी. उनके घर गलत लोगों का आना जाना था.
शीला ने पुलिस को सूचना देने की बात कही थी. इस कारण तीनों ने मिलकर साजिश रची और शीला की चाकू गोदकर हत्या कर दी. प्राथमिकी शीला के पुत्र सुमित सिन्हा की शिकायत पर अज्ञात के विरुद्ध दर्ज की गई थी. घटना के वक्त सुमित पटना में कार्यरत था. पुलिस ने 31 जुलाई 21 को आरोप पत्र दायर किया था. 8 अक्टूबर 21 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने इस मामले में 14 गवाहों का परीक्षण कराया था.