Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) नाबालिग का अपहरण करने के आरोपी बागान धोरा कुमारधुबी निवासी रोहित हाडी को आज पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है. 14 मई 22 को पीड़िता स्कूल गई थी. परंतु शाम तक वापस नहीं आई. दो दिन के बाद पता चला कि रोहित पीड़िता को बहला फुसला कर आसनसोल ले गया है. पीड़िता के पिता की शिकायत पर कुमारधुबी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 16 जुलाई 22 को रोहित के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 29 जुलाई 22 को आरोप तय किए जाने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने कुल 4 गवाहों का परीक्षण कराया था.
नीरज हत्याकांड में कुर्बान की अर्जी खारिज
धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों के हत्याकांड की सुनवाई बुधवार व को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान आरोपी मोहम्मद कुर्बान की ओर से दायर 18 गवाहों को गवाही हेतु बुलाए जाने की अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया. दूसरी ओर पिंटू सिंह की ओर से वरीय अधिवक्ता जया कुमार एवं आयुष सिन्हा ने आवेदन दायर कर कहा कि पिंटू सिंह का मुकदमा अन्य आरोपियों के मुकदमे से अलग किया जाए अदालत ने पिंटू के आवेदन को अभिलेख पर रखने का निर्देश दिया है. अदालत ने सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तारीख तय की है.
रंजीत हत्याकांड में सुनवाई
धनबाद : रंजीत सिंह हत्याकांड में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत में रितिक खान के विरुद्ध जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट का तमिला रिपोर्ट एसएसपी धनबाद से तलब किया है. 21 अगस्त को अपराधियों ने झारखंण्ड विकास युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष एवं बीकेबी के प्रबंधक रंजीत सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी थी. केंदुआडीह पुलिस ने फहीम के भांजे गोपी, रितिक खान, साजिद, पंकज कुमार यादव, वरुण कुमार विश्वकर्मा उर्फ बंटी उर्फ बिट्टू , मो औरंगजेब, शमशाद अख्तर उर्फ़ विक्की के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी.
अरूप चटर्जी पर नही हो सका आरोप तय
धनबाद: धोखाधडी के मामले में जेल में बंद केयर विजन कंपनी के डायरेक्टर अरूप चटर्जी के विरुद्ध आज अदालत में आरोप तय नहीं किया जा सका. दरअसल तकनीकी वजहों से अरूप को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी नहीं हो सकी. अदालत ने जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि वह अरूप को अदालत में पेश करे.