Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) नौवीं कक्षा की छात्रा के साथ दुराचार के आरोपी निचितपुर निवासी अजय महतो को धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बीस वर्ष कैद एवं पांच हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर बरोड़ा थाने में दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 6 अगस्त 19 को सुबह 5:00 बजे पीड़िता अपने खेत में काम करने जा रही थी कि रास्ते में अजय महतो ने उसे पीछे से आकर पकड़ लिया. चिल्लाने पर अजय ने उसका मुंह दबा दिया और झाड़ी में ले जाकर उसके साथ दुराचार किया और धमकी दी कि अगर किसी को बोला तो जान से मार देंगे और भाग गया. पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 30 सितंबर 19 को आरोप पत्र दायर किया था. अभियोजन की ओर से कुल 8 गवाहों का परीक्षण कराया गया.
नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी दोषी करार
धनबाद : नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी गांधीनगर निवासी संजय रवानी को अदालत ने दोषी करार दिया है. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख तय की है. प्राथमिकी पीड़िता के भाई के शिकायत पर धनसार थाने में दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 23 अगस्त 14 को पीड़िता ट्यूशन पढ़कर गोल बिल्डिंग के पास अपने दोस्तों के साथ चाउमीन खा रही थी. भाई ने उसे चाउमिन खाते देख लिया था. उसके साथ मारपीट की थी. यहजानकारी पीड़िता ने आरोपी को दी तो घर आने के बाद आरोपी उसे बहला-फुसलाकर पटना ले गया. उसे अपनू बुआ के यहां रखा. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 22 अक्टूबर 19 को आरोप पत्र दायर किया था और आरोप लगाया था कि आरोपी ने शादी की नीयत से पीड़िता का अपहरण कर लिया व उसके साथ जबरदस्ती का प्रयास किया था.