Dhanbad : जामताड़ा जिले में 9 लाख 59 हजार 230 रुपए के चर्चित अलकतरा घोटाला मामले में अदालत 30 जनवरी को फैसला सुनाएगी. धनबाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में 20 जनवरी को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई. इसके बाद अदालत ने फैसले की तारीख तय की. सीबीआई ने घोटाले का भंडाफोड़ करते पथ निर्माण विभाग जामताड़ा के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता प्रकाशचंद्र सिंह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जामताड़ा, सहायक अभियंता एंथोनी तिग्गा, जेई नरेश प्रसाद सिंह, पीएंडएस कंपनी के प्रोपराइटर प्रमोद कुमार सिंह व सप्लायर मनोज कुमार भगत के खिलाफ 18 मार्च 2010 को प्राथमिकी दर्ज की थी. प्राथमिकी में सीबीआई ने आरोप लगाया था कि जामताड़ा-रूपनारायणपुर मार्ग की मरम्मत के लिए वर्ष 2004-05 में टेंडर निकाला गया था. ठेकेदार ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर अलकतरा खरीद का फर्जी बिल दिखाकर पेमेंट उठा लिया.
सीबीआई ने अनुसंधान के बाद 28 अप्रैल 2011 को सभी आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था. 20 जुलाई 2016 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. इस मामले में सीबीआई के विशेष अभियोजक चंदन कुमार सिंह ने 11 गवाहों का परीक्षण कराया था.
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