Dhanbad : नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने तोपचांची थाना क्षेत्र के आमटांड़ निवासी आरोपी युवक दिनेश कर्मकार को दोषी करार दिया. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख 21 फरवरी निर्धारित की है. घटना के संबंध में पीड़िता की मां ने तोपचांची थाना में 16 दिसंबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 14 दिसंबर 2022 को उसकी नाबालिग बेटी सामान लाने बाजार गई थी, लेकिन वह घर वापस नहीं आई. खोजबीन के दौरान साहिल अंसारी ने बताया कि नाबालिग लड़की को दिनेश कर्मकार ट्रेन से चेन्नई ले गया है. दोनों कुछ दिन बाद ही तोपचांची वापस आ गए. एक-दो साल से आरोपी और पीड़िता एक-दूसरे से बातचीत करते थे. मां ने आरोप लगाया कि दिनेश कर्मकार एक वर्ष पहले भी पीड़िता को किसी काम के बहाने अपने घर बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में अभियोजन की ओर से दस गवाहों की गवाही कराई गई.
नीरज हत्याकांड में संजीव सिंह का आवेदन खारिज
Dhanbad : धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने मुख्य आरोपी झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह का आवेदन खारिज कर दिया. संजीव सिंह की ओर से आवेदन देकर राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के डिप्टी डायरेक्टर आरके सिंह व असिस्टेंट डायरेक्टर बीके ठाकुर को अदालत में गवाही के लिए बुलाने की प्रार्थना की गई थी.
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