New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनावों से पहले मुफ्त की रेवड़ियां (Free freebies) बांटने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर दोनों राज्य की सरकारों से आज शुक्रवार को जवाब तलब किया. CJI डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने जनहित याचिका पर केंद्र, निर्वाचन आयोग तथा भारतीय रिजर्व बैंक को भी नोटिस जारी किया है.
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Supreme Court issues notice to the Central Government, Madhya Pradesh Government, Rajasthan Government and Election Commission of India on a PIL on alleged distribution of cash and other freebies at the taxpayers’ expenses.
Supreme Court asks Centre, States and poll panel to… pic.twitter.com/2xffyhheZ3
— ANI (@ANI) October 6, 2023
सरकारें करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग कर रही हैं
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि दोनों राज्य की सरकारें मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग कर रही हैं. याचिकाकर्ता की पैरवी करने वाले वकील ने कहा, ‘‘चुनाव से पहले सरकार द्वारा नकदी बांटने से ज्यादा खराब और कुछ नहीं हो सकता. हर बार यह होता है और इसका बोझ आखिरकार करदाताओं पर आता है.
इसके बाद पीठ ने नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब देने की बात कही. सुप्रीम कोर्ट ने भट्टूलाल जैन की जनहित याचिका पर सुनवाई की करते हुए इसे मामले पर लंबित एक अन्य याचिका के साथ नत्थी करने का आदेश दिया.