Dumka: जिले के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला जज तोफिकुल हसन के कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले में दोषी शादीशुदा और तीन बच्चों का पिता मनोज कुमार सिंह है. वारदात को अंजाम देने के बाद शादी का प्रलोभन देकर आरोपी लगातार संबंध बनाता रहा. जिससे पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म भी दिया. विवाह का दबाव बनाने पर उसके साथ मारपीट कर उसे भगा दिया. लिहाजा पीड़िता ने मुफस्सिल थाना में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करायी.
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दुष्कर्म की वारदात का घटनाक्रम
आरोपी ने पीड़िता को घर में अकेली पाकर 2016 में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. और जाते समय धमकी भी दी कि, अगर किसी को बताया तो वो उसे जान से मार देगा.आरोपी उसके बाद भी लड़की का शोषण करता रहा. ऐसे में पीड़िता गर्भवती हो गई और उसके एक बच्चे को जन्म दिया. जिसके बाद गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई. लेकिन यहां भी लड़की को न्याय नहीं मिल पाया. लिहाजा पीड़िता ने मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया. मामले में अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. जिसके आधार पर मनोज कुमार सिंह को आजीवन कारावास एवं 20 हजार का रुपया जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की रकम नहीं देने पर उसे तीन साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक दिनेश कुमार ओझा और बचाव पक्ष की ओर से वरुण मंडल ने केस की पैरवी की.
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