New Delhi : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तृणमूल कांग्रेस नेता और पूर्व लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा को फेमा कानून के कथित उल्लंघन के एक मामले में समन जारी कर अगले सप्ताह पेश होने को कहा है. आधिकारिक सूत्रों ने आज गुरुवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 49 वर्षीय मोइत्रा को दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में 19 फरवरी को पेश होने का आदेश जारी किया गया है.
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Enforcement Directorate issues summons to TMC leader Mahua Moitra asking her to appear before the agency on February 19 in alleged cash-for-query case: Sources
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— ANI (@ANI) February 15, 2024
मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई भी जांच कर रही है
सूत्रों ने बताया कि मोइत्रा के पेश होने पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत उनका बयान दर्ज किया जा सकता है. मोइत्रा के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) भी जांच कर रही है. वह लोकपाल द्वारा मामला भेजे जाने पर मोइत्रा के खिलाफ आरोपों की प्राथमिक जांच कर रही है. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर उपहार के बदले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के कहने पर अडानी समूह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था.
उन्होंने मोइत्रा पर वित्तीय लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगाने का भी आरोप लगाया है. मोइत्रा को पिछले साल दिसंबर में इस मुद्दे पर लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था. मोइत्रा ने कुछ भी गलत करने से इनकार किया और दावा किया कि उन्हें अडानी समूह के बारे में सवाल पूछने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है.