New Delhi : राजनीतिक दलों द्वारा भुनाये गये प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगने के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के आवेदन को चुनौती देते हुए एक एनजीओ (गैर सरकारी संगठन) ने आज गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की. नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
“SBI has wilfully and deliberately disobeyed the judgment passed by the Constitution Bench of this Hon’ble Court, and the same not only negates the right to information of the citizens, but also wilfully undermines the authority of this Hon’ble Court”. ADR Moves Contempt… https://t.co/ugaUjtrFBE
— Live Law (@LiveLawIndia) March 7, 2024
एसबीआई की याचिका 11 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने की संभावना
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण की अवमानना कार्यवाही शुरू करने संबंधी दलीलों पर संज्ञान लिया. प्रशांत भूषण ने कहा कि एसबीआई की याचिका 11 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने की संभावना है. कहा कि अवमानना याचिका पर भी साथ में सुनवाई होनी चाहिए.
सीजेआई ने प्रशांत भूषण कहा, कृपया एक ईमेल भेजिए
सीजेआई ने इस पर कहा, कृपया एक ईमेल भेजिए. मैं आदेश जारी करूंगा. एसबीआई ने चार मार्च को शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि चुनावी बॉन्ड का ब्योरा देने के लिए समय 30 जून तक बढ़ाया जाये. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले माह अपने एक फैसले में एसबीआई को इस संबंध में विवरण छह मार्च तक निर्वाचन आयोग को देने का निर्देश दिया था.