Ranchi: झारखंड हाइकोर्ट में छठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 3 फरवरी की तिथि मुकर्रर की है. 3 फरवरी को होने वाली सुनवाई के बाद अदालत अपना फैसला सुना सकती है.
सोमवार को लगभग 18 याचिकाओं पर झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में वीसी के जरिये सुनवाई की गयी. अलग-अलग प्रार्थियों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने मामले में अदालत के समक्ष पक्ष रखा, जिसके बाद विभिन्न निर्देश देते हुए कोर्ट ने छठी जेपीएससी के मामले में अंतिम सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी है.
अब झारखंड के हजारों छात्रों की निगाहें झारखंड हाइकोर्ट में 3 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं.
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मुख्य परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों की उत्तरपुस्तिका सुरक्षित रखें – कोर्ट
इससे पूर्व हुई सुनवाई में अदालत ने छठी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों की उत्तरपुस्तिका को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि जेपीएससी सभी सफल अभ्यर्थियों की जानकारी प्रार्थी को सौंप दें, ताकि उन्हें प्रतिवादी बनाते हुए संशोधित याचिका हाइकोर्ट में दाखिल की जा सके.
प्रार्थी दिलीप सिंह के अधिवक्ता विकास कुमार ने कोर्ट में कहा कि हाइकोर्ट के आदेश के तहत मुख्य परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों को अखबारों के माध्यम से सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था. जिसके बाद लगभग 265 अभ्यर्थी हाइकोर्ट के समक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर हुए थे. इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत के समक्ष बहस की. वहीं जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने अदालत में पक्ष रखा.
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