- मार्च माह में कोषागारों से राशि निकासी 15 प्रतिशत से अधिक न हो
- वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने विभागीय सचिव, आयुक्त, उपायुक्त और कोषागार पदाधिकारी को दिया निर्देश
Kaushal Anand
Ranchi : राज्य सरकार ने मार्च लूट से बचने के लिए फरमान जारी किया है. वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी विभागों के सचिव, विभागाध्यक्ष, आयुक्त, उपायुक्त एवं कोषगार पदाधिकारियों को पत्र लिख कर निर्देश दिया है. कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के मार्च माह में किसी भी कीमत पर 15 प्रतिशत से अधिक की निकासी न हो. विशेष परिस्थिति में ही विभागीय सचिव के आदेश से 15 प्रतिशत से अधिक राशि की निकासी हो सकेगी. मार्च माह में कोषागारों से राशि की निकासी योजना मद के बजट में व्यय की अधिसीमा 15 प्रतिशत तक ही सीमित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों, कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आलोक में निर्णय लेते हुए वित्त विभाग के परपित्र संख्या 701/वि. दिनांक 16.03.2022 के द्वारा मार्च में राशि की निकासी के लिए 15 प्रतिशत की अधिसीमा से विमुक्ति संबंधी दिशा-निर्देश निर्गत किए गए थे.
विशेष परिस्थिति में ही 15 प्रतिशत से अधिक राशि की निकासी हो सकेगी
उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय के लिए किए गए कार्य के विरूद्ध 15 प्रतिशत की अधिसीमा की बाध्यता को खत्म करने के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष और उपरोक्त पदाधिकारी सक्षम होंगे. विशेष परिस्थिति में इसके लिए विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव अपने स्तर से संतुष्ट हाकर स्पष्ट आदेश निर्गत करें. आदेश के साथ बिल (विपत्र) कोषागार भेजते हुए 15 प्रतिशत से अधिक राशि की निकासी चालू वित्तीय वर्ष में कर सकेंगे.
मार्च में सबसे अधिक होती कोषागार से निकासी
अब तक सरकार चालू वित्तीय वर्ष का केवल 68.73 प्रतिशत राशि खर्च कर पायी है. हर साल मार्च महीने में शेष बची राशि की आनन-फानन में निकासी जाती है. 30 एवं 31 मार्च को सबसे अधिक निकासी होती है. जिसे मार्च लूट भी कहा जाता है. इससे बचने के लिए वित्त विभाग ने यह दिशा-निर्देश जारी किया है. अब अधिसीमा 15 प्रतिशत कर देने से मार्च लूट नहीं हो पायेगी.
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