Ranchi: राज्य के विभिन्न अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में फायर सेफ्टी लगाने की मांग को लेकर प्रार्थी अनुरंजन अशोक की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. पिछली सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा था. हालांकि राज्य सरकार के द्वारा जवाब दाखिल कर दिया गया है, लेकिन दायर जवाब रिकॉर्ड में नहीं आ सका. ऐसे में अदालत ने फिर से जवाब पेश करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई निर्धारित की है. आपको बता दें कि प्रार्थी ने गुहार लगाई है कि राज्य के कई अस्पताल हैं जहां फायर सेफ्टी होना जरूरी है. बीते दिनों में धनबाद में आग की घटना भी घटी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई. इसके बावजूद कई अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं है. ऐसे में कभी भी कोई हादसा हो सकता है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार पैरवी कर रहे हैं. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र एवं न्यायाधीश आनंदा सेन की अदालत में हो रही है.
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