Lucknow: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में धर्मांतरण प्रतिषेध कानून के तहत पहला मामला दर्ज किया गया. अधिकारियों ने बताया कि मामला बरेली जिले के देवरनियां थाने में शनिवार को दर्ज किया गया. उत्तथर प्रदेश के अपर मुख्यश सचिव गृह अवनीश अवस्थीं की ओर से रविवार को जारी बयान के अनुसार, देवरनियां पुलिस थाना (बरेली) के अंतर्गत शरीफ नगर गांव के टीकाराम ने यह मामला दर्ज कराया है. जिसमें उसने उसी गांव के एक व्यक्ति- उवैश अहमद पर उसकी बेटी को बहला फुसलाकर धर्मांतरण की कोशिश करने का आरोप लगाया.
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जान से मारने की धमकी भी दी – पिता
वहीं पिता का आरोप है कि उवैस अहमद ने शादी के खिलाफ जाने पर जान से मारने की धमकी भी दी है. इस मामले में यूपी पुलिस ने नये कानून के तहत मामला दर्ज किया है. उवैश अहमद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और नये जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है.
नये कानून में है 10 साल सजा का प्रावधान
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्ततर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपविर्तन प्रतिषेध अध्या्देश, 2020 को शनिवार को मंजूरी दे दी. मुख्यषमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यनक्षता में पिछले मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस अध्या देश को मंजूरी दी गयी थी. इसमें विवाह के लिए छल, कपट, प्रलोभन देने या बलपूर्वक धर्मांतरण कराये जाने पर अधिकतम 10 वर्ष कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
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