Ranchi : सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में तय समय में जवाब नहीं देने पर हाइकोर्ट ने सोमवार को सरकार पर पांच हजार का हर्जाना लगाया है. हर्जाने की राशि झालसा में जमा करने का निर्देश दिया है. जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सेवानिवृत्त असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट (एसीएफ) उमाकांत राम की याचिका पर सुनवाई करते हुए हर्जाना लगाया है. अदालत ने कहा कि सरकार हर्जाने की राशि के साथ जवाब दाखिल कर सकती है.
प्रार्थी उमाकांत राम ने याचिका दायर कर कहा है कि वह वर्ष 2022 में सेवानिवृत्त हुए हैं. लेकिन उन्हें अभी तक सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया गया है. भुगतान नहीं करने का कारण भी नहीं बताया जा रहा है. पूर्व में सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. बार-बार समय लेकर भी सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया. इस पर अदालत ने पांच हजार का हर्जाना लगाया है.
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