Ranchi : 26 साल पुराने चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. 21 जुलाई को इस केस से जुड़े सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में पूर्व विधायक गुलशन लाल आजमानी समेत 50 से अधिक लोगों को दोषी करार दिया. सुनील कुमार सिन्हा ), अजय कुमार सिंह , जगदीश प्रसाद, नंद किशोर सिंह, राजीव कुमार , नरेश प्रसाद , रविंद्र प्रसाद , रविंद्र कुमार मेहरा , अजय वर्मा, डॉ हीरालाल और डॉ बिनोद कुमार को तीन साल की सजा सुनायी गयी है. इसके अलावा डॉ. केएम प्रसाद, रामा संकर सिंह, अरुण कुमार वर्मा, गौरी प्रसाद, शरद कुमार, अशोक कुमार यादव, राम नंदन सिंह, अजय कुमार सिंह, राजेंद्र कुमार सिंह सुरेश दुबे, मदन कुमार पाठक सहित अन्य को दोषी करार दिया. (पढ़ें, रांची: एक करोड़ की ठगी करने वाले दो साइबर अपराधियों को CID ने किया गिरफ्तार)
डोरंडा कोषागार से हुई थी 36.26 करोड़ की अवैध निकासी
डोरंडा कोषागार से 36.26 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़े मामले में तत्कालीन आपूर्तिकर्ता एवं पूर्व विधायक गुलशन लाल अजमानी समेत 125 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे. यह घोटाला साल 1990 से 1995 के बीच हुआ था. चारा घोटाला मामले में 45 लोक सेवक व 9 महिला आरोपी भी शामिल हैं. ट्रायल के दौरान 62 आरोपियों का निधन हो चुका है. इस केस में 38 लोक सेवक समेत 124 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे. जिनमें 16 महिलाएं भी शामिल हैं. कोर्ट ने सीबीआई द्वारा प्रस्तुत किये गये गवाहों और साक्ष्य के आधार पर 90 आरोपियों को दोषी करार दिया है. जिनकी सजा की बिंदु पर सुनवाई होगी. वहीं कोर्ट ने 35 आरोपियों को बरी कर दिया है.
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