Ranchi : पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ED(प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा दर्ज शिकायत वाद (कंप्लेन केस) पर रांची सिविल कोर्ट के CJM (मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी) द्वारा लिये गए संज्ञान और समन जारी करने के आदेश के ख़िलाफ़ हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मनी लाउंड्रिंग के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री और बरहेट के विधायक हेमंत सोरेन के खिलाफ पिछले दिनों CJM कोर्ट ने संज्ञान लिया था और समन जारी किया था. जिसे निरस्त करने के लिए हेमंत सोरेन ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की है. ED की कंप्लेन केस पर सुनवाई करते हुए रांची CJM की कोर्ट ने अपने फैसले में कोर्ट ने प्रथम दृष्टया (प्राइमा फेसी) यह माना है कि हेमंत सोरेन ने ED के समन का उलंघन किया. ईडी ने 19 फरवरी को शिकायतवाद दर्ज कराई थी. ED की ओर से दर्ज करवाई गई शिकायतवाद में कहा गया है कि ईडी के द्वारा लगातार समन देने के बाद भी हेमंत सोरेन ने उस आदेश का अनुपालन नहीं किया और कई समन का उल्लंघन किया. इसके साथ पीएमएलए एक्ट के तहत भी शिकायतवाद दर्ज करवाया है. दरअसल जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 समन जारी किया था. लेकिन हेमंत सोरेन सिर्फ दो समन पर पेश हुए थे. आठ समन पर वह एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे. जिसे समन की अवहेलना माना गया है.
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