Garhwa : झारखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में राशन डीलरों की मनमानी के सामने लाभुकों की नहीं चलती है. डीलरों के मनमाने तरीके से राशन वितरण के चलते गरीबों को भूखे रहने को मजबूर होना पड़ता है. ऐसे डीलरों का प्रखंड कार्यालय में मजबूत पैठ रहती है. डीलरों के विरोध में प्रखंड में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने का एक मामला राज्य खाद्य आयोग तक पहुंचा. आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए लाभुकों को राशन देने और डीलर को निलंबित करने का आदेश दिया है.
क्या है पूरा मामला
गढ़वा जिले के बरगढ़ प्रखंड अंतर्गत परसवार पंचायत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का उल्लंघन करते हुए अक्टूबर 2021 का राशन लाभुकों को वितरित नहीं की गई. पंचायत में सिर्फ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का ही राशन वितरित किया गया. पूरे एक माह का राशन डीलर द्वारा हड़प लिया गया. लाभुकों द्वारा बार-बार प्रखंड कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई. थक- हार कर जेन्स हेरेंज की ओर से झारखंड राज्य खाद्य आयोग में शिकायत दर्ज करायी गयी.
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पीडीएस डीलर दीपक स्वयं सहायता समूह को निलंबित किया
आयोग में सुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी को पार्टी बनाया गयी. निर्देश दिया गया कि लाभुकों को कटौती की गई राशन की भरपाई की जाये. साथ ही आयोग ने डीलर पर कार्रवाई करने की भी बात कही है. इस मामले में कार्रवाई करते हुए पीडीएस डीलर दीपक स्वयं सहायता समूह को निलंबित कर दिया गया. जिला आपूर्ति पदाधिकारी की ओर से कार्रवाई करते हुए डीलर के निलंबन के साथ ही नजदीकी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार अरविंद लकड़ा को पंचायत के लाभुकों को राशन वितरण करने के लिए अधिकृत किया गया.
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