Ghatshila (Rajesh Chowbey) : विधायक रामदास सोरेन को सांसद-विधायक न्यायालय चाईबासा के न्यायाधीश ऋषि कुमार ने आचार संहिता से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए बुधवार को बरी कर दिया गया. आचार संहिता का मामला वर्ष 2019 में कदमा थाना मुकदमा वाद संख्या 866/2021 के तहत दर्ज किया गया था.
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विधायक रामदास सोरेन के अधिवक्ता अंकुर कुमार चौधरी ने न्यायालय को उचित साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए जानकारी दी. तमाम दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया. न्यायालय की प्रक्रिया के दौरान श्यामल रंजन सरकार, बिरसिंह सुरेन, मंगल सोरेन, कालीपदों गोराई आदि मौजूद थे.
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