अदालत ने पच्चीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
Godda : नाबालिक लड़की के साथ छेड़खानी के मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम जिला न्यायाधीश जनार्दन सिंह ने आरोपी युवक को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पच्चीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाने का आदेश दिया गया है. मामला नगर थाना अंतर्गत देवडांड गांव की है. पीड़ित नाबालिक लड़की ने छेड़खानी का आरोप लगाते हुए युवक सोनू कुमार साह, पिता कुलदेव साह, ग्राम देवडांड के खिलाफ थाना में आवेदन दिया था. इस मामले में गोड्डा नगर थाना कांड संख्या 177/19 दर्ज हुआ था. मामला दर्ज होने के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया. बाद में अनुसंधान के पश्चात पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित कर दिया. न्यायालय में विचारण के दौरान गवाहों ने घटना का समर्थन किया. दोनों पक्षों की ओर से अंतिम बहस किए जाने के उपरांत न्यायाधीश जनार्दन सिंह ने तथ्यों व गवाहों से प्राप्त बयान के आधार पर आरोपी युवक सोनू कुमार साह को दोषी पाते हुए चार वर्ष के लिए जेल की सजा सुनाई. साथ ही पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की रकम नहीं चुकाने पर छह मास की अतिरिक्त सजा जेल में काटनी होगी.
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