Godda : एकमत होकर मारपीट कर हत्या करने के मामले में प्रधान जिला न्यायाधीश देवेंद्र कुमार पाठक की अदालत ने एक ही परिवार के पांच आरोपियों को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनायी है. आरोप है कि अक्टूबर 2020 को गोड्डा मुफस्सिल थाना के ग्राम डुमरिया में जमीन विवाद के कारण नेम्बर कापरी उर्फ जय नारायण कापरी पिता मैनेजर कापरी, अजय कापरी व मुकेश कापरी पिता जीवन कापरी, गुड्डू कापरी पिता नेम्बर कापरी, व संजय कापरी पिता देवल कापरी ने मिलकर एक वृद्ध की लाठी-डंडा से पीट कर उसकी हत्या कर दी थी. मामले में सभी पांचों आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज जेल भेज दिया गया था. कोर्ट में लोक अभियोजक लुकस हेंब्रम ने गवाहों का परीक्षण करवाया जिन्होंने घटना का समर्थन किया. न्यायालय में पांचों आरोपियों को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही प्रत्येक आरोपियों को दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी जमा कराने का आदेश दिया. जुर्माना जमा नहीं करने पर अतिरिक्त दो वर्ष की सजा काटनी होगी.
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