Godda : गोड्डा सदर प्रखंड के ग्राम कनभारा में एक चौदह वर्षीया नाबालिग लड़की की शादी होते-होते रुकी. शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी. ऐन मौके पर खबर पाकर अनुमंडल पदाधिकारी विनीता केरकेट्टा सदर बीडीओ रोशन कुमार और मुफस्सिल थाना प्रभारी गजेश कुमार को लेकर उस गांव में पहुंचे और शादी रुकवा दी. शादी रुकवाने के लिए एसडीओ समेत अन्य अधिकारियों ने नाबालिग के अभिभावक और ग्रामीणों के साथ बातचीत की. अधिकारियों के समझाने पर वे लोग मान गए और शादी रोक दी गई.
मौके पर एसडीओ ने ग्रामीणों को कड़ी हिदायत दी कि किसी भी परिस्थिति में बच्चे का विवाह निर्धारित उम्र अठारह वर्ष से पहले न करें. जो अभिभावक निर्धारित उम्र से पहले अपने पुत्र-पुत्री का शादी करेंगे उनके खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. कम उम्र में शादी कराना कानूनी जुर्म होने के साथ-साथ किसी भी नाबालिग के स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होता. उन्होंने ग्रामीणों को इस अधिनियम की जानकारी देने समेत बाल विवाह की सूचना मिलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल कर जिला प्रशासन को सूचित करने की अपील की.
उल्लेखनीय है कि बाल विवाह के मामले में गोड्डा जिला राज्य में सबसे आगे है. ग्रामीणों के बीच जागरूकता फैलाने को लेकर कई एजेंसियां सिर्फ कागज पर सक्रिय हैं. इनका कामकाज धरातल पर नहीं दिखता.
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