LagatarDesk : अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है. तो आप के लिए खुशखबरी है. क्योंकि केंद्र सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की समयसीमा बढ़ा दी है. सरकार ने इसे 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया है. खुशखबरी के अलावा आप के लिए एक बुरी खबर भी है. अब टैक्सपेयर्स को पैन कार्ड से आधार से लिंक कराने के लिए पैसा देने होंगे. क्योंकि सरकार ने यह ‘फ्री सर्विस बंद कर दी है.
CBDT amends Income Tax Rules,1962 for prescribing fee u/s 234H of IT Act,1961. Window of opportunity provided to taxpayers upto 31st March,2023, vide Notification No. 17/2022 dt 29/03/2022 for intimating Aadhaar on payment of certain fee. Circular No. 7/2022 dt 30/3/2022 issued. pic.twitter.com/oqSHSyFHro
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 30, 2022
लगातार चौथी बार पैन को आधार से लिंक करने की समयसीमा बढ़ी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बुधवार को देर शाम ट्वीट कर नोटिफिकेशन जारी की है. नोटिफिकेशन में लिखा है कि टैक्सपेयर्स की असुविधा को कम करने के लिए आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की समयावधि को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है. यह चौथी बार है, जब सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाई है.
इसे भी पढ़े : कल से नेशनल हाईवे से आना-जाना होगा महंगा, NHAI ने 10 से 15 फीसदी बढ़ाया टोल टैक्स
पहले की तरह काम करता रहेगा पैन
अगर टैक्स पेयर्स ने पैन को आधार से अब तक आधार से लिंक नहीं किया है तो अभी आपका पैन निष्क्रिय नहीं होगा. इस तरह आयकर रिटर्न दाखिल करने से लेकर रिफंड पाने तक के लिए इसका इस्तेमाल पहले की तरह ही किया जा सकेगा.
इसे भी पढ़े : शिवसेना ने सामना में लिखा, यूपीए पर कांग्रेस का मालिकाना हक, बदलाव जरूरी, महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ी
अब पैन-आधार लिंक करने के लिए देने होंगे पैसे
अभी तक इस काम के लिए टैक्सपेयर्स को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं थी. लेकिन अब ये ‘मुफ्त सेवा’ बंद कर दी है. ऐसे में अगर कोई करदाता 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2022 के बीच अपना PAN-Aadhaar Link कराता है, तो उसे 500 रुपये का शुल्क और उसके बाद 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा.
इसे भी पढ़े : इंडियन एक्सप्रेस के पॉवरफुल 100 में मोदी पहले, अमित शाह दूसरे, भागवत तीसरे पायदान पर, योगी छठे, केजरीवाल 9वें स्थान पर