LagatarDesk : टैक्सपेयर्स के लिए अच्छी खबर है. जिनकी उम्र 75 वर्ष या उससे अधिक है. दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिक्लेरेशन फॉर्म नोटिफाइड किया है. यानी अब 75 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइल नहीं करना होगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को डिक्लेरेशन फॉर्म को बैंक में जमा कराना होगा. पेंशन और एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स काटकर बैंक उसे सरकार के पास जमा कर देंगे.
वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में पेश किया गया था प्रावधान
आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में 75 साल और उससे अधिक उम्र वाले को टैक्सपेयर्स के लिए छूट का प्रावधान पेश किया गया था. अगर वरिष्ठ नागरिकों का पेंशन और एफडी से मिलने वाला ब्याज एक ही बैंक में जाता है. तभी वे इस छूट का लाभ उठा सकेंगे.
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रिटर्न फाइल नहीं करने पर लगेगा जुर्माना
अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ता है. साथ ही उस टैक्सपेयर्स को ज्यादा टीडीएस भी देना पड़ता है. इनकम टैक्स रूल्स के अनुसार, एक निर्धारित सीमा से अधिका या जिनकी आय 2,50,000 से अधिक है, उन्हें रिटर्न फाइल करना होता है. वरिष्ठ नागरिकों (60 साल या अधिक) और अत्यंत वरिष्ठ नागरिकों (80 साल और अधिक) के लिए यह सीमा अलग है.
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