LagatarDesk: केंद्र सरकार ने चुनावी Bond के 15वें चरण को मंजूरी दे दी है. चुनावी Bond की ब्रिक्री 1 जनवरी से 10 जनवरी तक होगा. चुनावी Bond राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए शुरु किया गया है. वित्त मंत्रालय ने बयान जारी करके जानकारी दी कि 1 जनवरी से 10 जनवरी 2021 तक चुनावी Bond को Issue करने के लिए SBI के 29 शाखाओं को अधिकृत किया गया है. पहले चरण के चुनावी बॉन्ड की बिक्री 1 से 10 मार्च 2018 के दौरान की गयी थी. SBI द्वारा की गयी 14वें चरण की बिक्री में करीब 282 करोड़ रुपये के बॉन्ड बेचे गये थे. यह बिक्री बिहार चुनाव से ठीक पहले की गयी थी.
इसे भी पढ़ें:झारखंड में हर दिन चार लोग हो रहे साइबर क्राइम के शिकार, जाने पिछले पांच सालों में कैसे बढ़ा ग्राफ
जानें किन शहरों में SBI जारी करेगी Bond
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार SBI जिन 29 शाखाओं में Bond को Issue करेगा, वे हैं पटना, नयी दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, श्रीनगर, देहरादून, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, मुंबई और लखनऊ.
इसे भी पढ़ें:जमशेदपुर : 10 जनवरी तक राशन कार्ड के लाभुकों को कराना होगा आधार नंबर दर्ज, नहीं तो माना जायेगा फर्जी
15 दिनों तक होती है वैलिडिटी
Bond जारी होने के बाद से सिर्फ 15 दिनों तक के लिए ही वैध रहते हैं. योजना प्रावधानों के मुताबिक, जारी होने के 15 दिन बाद अगर इस Bond को जमा कराया जाता है, तो उस राजनीतिक पार्टी को भुगतान नहीं मिलेगा जिसके लिए चंदा दिया गया है. राजनीतिक पार्टी जिस दिन Bond जमा करेगी, उसी दिन उसके खाते में चंदा क्रेडिट कर दिया जायेगा.
इसे भी पढ़ें:आकाश मिसाइल के निर्यात से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिलेगी रफ्तार
जानें Bond कौन सी पार्टियां योग्य हैं
योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी Bond को कोई भी भारतीय नागरिक या भारत में स्थापित कंपनियां खरीद सकती हैं. रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियां इन चुनावी Bond को लेने के लिए योग्य हैं, जिन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव के दौरान कुल मतदान के कम से कम एक फीसदी मत प्राप्त हों.
इसे भी पढ़ें:साल के आखिरी दिन सुस्ती के साथ खुला शेयर बाजार