Ranchi: नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज से संबंधित किसी प्रकार का अभिलेख झारखंड सरकार के पास उपलब्ध नहीं है. पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने इससे संबंधित जानकारी मांगी थी. इसके बावजूद डीजीपी कार्यालय को इसकी जानकारी नहीं दी है. डीजीपी कार्यालय ने इसे लेकर जंगल वारफेयर स्कूल, नेतरहाट के प्राचार्य सह डीआईजी को पत्रांक नंबर 312 दिनांक 2 जुलाई 2021 को पत्र लिखा था. इससे पहले गृह विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी विजय कुमार सिंह ने पुलिस महानिदेशक से नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज से संबंधित जानकारी लातेहार जिला के खजुर्टोला निवासी जेरोमी गराल्ड कुजूर को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था.
मई 2022 तक प्रभावी है अधिसूचना
नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज से संबंधित अधिसूचना तत्कालीन बिहार सरकार ने वर्ष 1999 में जारी की थी. अधिसूचना के मुताबिक यह अधिसूचना मई 2022 तक प्रभावी है. दरअसल, कुजूर ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत यह जानना चाहा था कि क्या यह अधिसूचना अभी तक प्रभावी है या फिर इसे झारखंड सरकार ने निरस्त कर दिया है. उन्होंने यह भी जानकारी मांगी है कि यदि इसे निरस्त नहीं किया गया है तो क्या इसकी समय सीमा को विस्तार देने की कोई योजना राज्य सरकार ने बनाई है.
झारखंडी सूचना अधिकार मंच के विजय शंकर नायक का कहना है कि दरअसल अधिकारी सूचना अधिकार के मामले में संवेदनशील नहीं हैं. अधिकारी आम लोगों से सूचना छिपाने का काम करते हैं.
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