Ranchi: राज्य के वैसे सरकारी कर्मी जो नई अंशदायी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें सितंबर और अक्टूबर माह का वेतन का भुगतान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) कटौती किये बिना ही दिया जाएगा. इसे लेकर वित्त विभाग ने शुक्रवार शाम एक आदेश जारी किया है. वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है.
जारी आदेश में विभागीय सचिव ने कहा है कि 1 सितंबर 2022 से राज्य में विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन योजना बहाल की गयी है. राज्य में 1 दिसंबर 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कर्मियों जिन पर नई अंशदायी पेंशन योजना वर्त्तमान में लागू है, उनसे एफिडेविट के आधार पर नई पेंशन योजना में बने रहने या पुरानी पेंशन योजना का चयन करने हेतु विकल्प प्राप्त किया जाना है.
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एफिडेविट प्रारूप एवं पुरानी पेंशन योजना लागू करने संबंधी पूरी प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देश तैयार करने की कार्रवाई वित्त विभाग द्वारा की जा रही है. इस कार्य में समय लगने की संभावना है.
इधर सितंबर और अक्टूबर में कई पर्व-त्योहार के कारण कर्मियों को वेतन भुगतान ससमय किया जाना है. इस संबंध में विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 1 दिसंबर 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कर्मियों, जो वर्त्तमान में नई पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं. उनके द्वारा विकल्प देने के आधार पर जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) संख्या आवंटित होने तक की अवधि के बीच उनके वेतन से किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) व जीपीएफ कटौती किये बिना ही सितंबर और अक्टूबर माह का वेतन भुगतान किया जाये. वैसे कर्मी जो नई पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प चयन करेंगे, उनके द्वारा विकल्प देने के पश्चात ही एनपीएस कटौती की जायेगी.
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