- बाजार शुल्क को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है : बादल पत्रलेख
- बाजार शुल्क संबंधी नियमावली तैयार करने से पहले किसानों और मंडी प्रतिनिधियों से राय लेगी सरकार
- कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक को लेकर चेंबर के साथ सरकार की बैठक
Ranchi: झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक-2022 पर व्यवसायियों का विरोध जारी है. इसी बीच कृषि मंत्री ने झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स को मंडी टैक्स कलेक्शन सिस्टम को सरल बनाने का आश्वासन दिया है. शनिवार को सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर मंत्री बादल पत्रलेख और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में उनके सचिव विनय चौबे ने चेंबर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें बाजार शुल्क से संबंधित विधेयक में 2 प्रतिशत टैक्स लगाने से संबंधित विषय पर चर्चा हुई. कृषि मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि बाजार शुल्क में 2 प्रतिशत टैक्स लगाने को लेकर राज्य में भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है. दरअसल बाजार शुल्क में टैक्स की अधिकतम सीमा 2 प्रतिशत निर्धारित है. खाद्यान्नों और वस्तुओं के हिसाब से टैक्स का निर्धारण किया जाना है. ऐसे में सभी खाद्यान्नों का बाजार शुल्क अलग-अलग होगा. सरकार जो नियमावली तैयार करेगी, उसमें इसका विशेष ख्याल रखा जाना है. यह भी भरोसा दिलाया कि सरकार बाजार शुल्क से संबंधित नियमावली तैयार करने के पहले किसानों, व्यवसायियों और मंडियों से जुड़े प्रतिनिधियों की राय लेगी.
मंडी शुल्क से राइस मिल्स कारोबारियों को कोई नुकसान नहीं- बादल
कृषि मंत्री ने कहा कि मंडी शुल्क से राइस मिल्स और इससे जुड़े कारोबारियों पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा. सरकार राइस मिल्स को लगातार बढ़ावा दे रही है. पिछले वर्ष राज्य में 19 राइस मिल्स खुले, जिसे सरकार के द्वारा जमीन उपलब्ध कराया गया आने वाले दिनों में नए राइस मिल्क खोलने की दिशा में भी सरकार लगातार कार्य कर रही है. ऐसे में इस संबंध में भी जो बातें सामने आ रही है, वह दिग्भ्रमित करने वाली है.
मंडी टैक्स कलेक्शन की प्रणाली होगी सरल- सचिव
सचिव विनय कुमार चौबे ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि बाजार शुल्क कलेक्शन की प्रणाली को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के माध्यम से सरल बनाया जाएगा. मंडी टैक्स कलेक्शन सिस्टम पूरी तरह पारदर्शी होगा और कारोबारियों को इसे लेकर कोई परेशानी नहीं होगी.
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