LagatarDesk : वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की 47वीं बैठक चड़ीगढ़ में हो रही है. यह दो दिवसीय बैठक 28 जून से शुरू हुई है. जो आज यानी 29 जून तक चलेगी. यह बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हो रही है. पहले दिन हुई बैठक में कई चीजों को जीएसटी के दायरे में लाया गया है. जिसकी वजह से दही, पनीर, शहद, मांस और मछली जैसे डिब्बा बंद और लेबल-युक्त या ब्रांडेड चीजें महंगी हो जायेंगी. वहीं होटलों में रुकना भी महंगा हो जायेगा. (पढ़ें, हाईकोर्ट के समक्ष हाजिर हुए राज्य के गृह सचिव, जानें कोर्ट ने क्या कहा)
इन चीजों पर लगेगी 5 फीसदी जीएसटी
जीएसटी काउंसिल की बैठक में डिब्बा बंद दही, पनीर, शहद, पापड़, छाछ, लस्सी, सूखा मखाना, सोयाबीन, मटर, गेहूं और इससे बने सामान, मूरी, गुड़, जैविक खाद और अन्य डिब्बा बंद और लेबल युक्त खाद्य पदार्थ पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है. जीएसटी के दायरे में आने की वजह से इन सारे पदार्थ महंगे हो जायेंगे.
अब इन चीजों पर भी देनी होगी जीएसटी
जीएसटी काउंसिल की बैठक में चेक जारी करने के एवज में बैंकों की तरफ से लिये जाने वाले शुल्क पर भी 18 जीएसटी लगेगा. वहीं होटल में 1000 से कम दाम वाला कमरा लेने पर 12 फीसदी जीएसटी देना पड़ेगा. अभी इसपर कोई टैक्स नहीं लगता है. एटलस समेत नक्शे और चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. वहीं खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी.
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ऑनलाइन गेमिंग पर भी जीएसटी लगने की संभावना
जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर विचार हो सकता है. सूत्रों के अनुसार, यह सिफारिश मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता में गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) ने की है. जीओएम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग के पूरे मूल्य पर जीएसटी लगाया जाना चाहिए. जिसमें खेल में भाग लेने पर खिलाड़ी द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रवेश शुल्क भी शामिल है. वहीं जीओएम ने घुड़दौड़ को लेकर सुझाव दिया है कि दांव लगाने के लिए जमा की गयी पूरी राशि पर जीएसटी लगाया जाये. फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है.
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