LagatarDesk : आम जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है. इस बीच आज से उन पर महंगाई का बोझ और बढ़ गया. आज से रोजमर्रा की चीजों में जीएसटी की नयी दरें लागू हो गयी. जिसकी वजह से दही, लस्सी, चावल, पनीर समेत अन्य चीजों के दाम बढ़ जायेंगे. इतना ही नहीं आज से अस्पतालों में इलाज कराने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. (पढ़ें, राष्ट्रपति चुनाव : झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायक अनंत ओझा ने डाला पहला वोट, नवीन जयसवाल और भानु प्रताप शाही ने भी किया मतदान)
पैकेज्ड फूड आइटम, मछली और मिंट पर लगेगा 5 फीसदी जीएसटी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्री-पैक फूड आइटम में 5 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया गया. जिसकी वजह से आज से दूध, दही, लस्सी, पनीर, बटर मिल्क और छाछ कीमतें बढ़ जायेंगी. इसके अलावा मछली और मिंट के रेट में भी इजाफा होगा. पहले ये वस्तुएं जीएसटी के दायरे से बाहर थीं. लेकिन काउंसिल की बैठक में पहली बार इन प्रोडक्टस को जीएसटी के दायरे में शामिल किया गया.
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लेबल और बिना लेवल वाले आटा-चावल पर भी 5 फीसदी जीएसटी
ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक-सर्वर्स आदि पर सरकार ने जीएसटी रेट्स को बढ़ा दिया है. इसपर अब 12 फीसदी की जगह 18 फीसदी टैक्स वसूला जायेगा. प्री-पैकेज्ड और लेबल के साथ बिना ब्रांड वाले आटा-चावल पर भी 5 फीसदी जीएसटी लगेगा.
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होटल में रहना भी हुआ महंगा
अस्पतालों में इलाज कराने के लिए अब लोगों को अधिक पैसे खर्च करने होंगे. अस्पतालों के जिस कमरे का किराया 5000 रुपये से अधिक है, आज से उस पर 5 फीसदी की दर से जीसएटी लगेगी. पहले यह भी जीएसटी के दायरे से बाहर थी. आज से होटलों में रुकना भी महंगा हो जायेगा. क्योंकि 1000 रुपये किराया वाले होटल के कमरे पर भी आपको जीएसटी चुकाना पड़ेगा. अभी तक 1000 रुपये तक के कमरे जीएसटी के दायरे से बाहर थे. लेकिन अब इस पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा.
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बैंक की इस सर्विस के लिए भी जेब करनी होगी ढीली
बैंकों की सर्विस लेने के लिए भी आपको पहले से ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी. क्योंकि चेकबुक इश्यू करने पर बैंकों की तरफ से ली जाने वाली फीस पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. इसके अलावा एटलस सहित मैप और चार्ज पर 12 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा.इसके अलावा एलईडी लाइट्स और लैंप पर लगने वाले जीएसटी की दर को 12 से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है.
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स्टेशनरी के सामान भी आज से हो मिलेंगे महंगे
सोलर वॉटर हीटर पर अब 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा. जो पहले 5 फीसदी थी. इसके अलावा स्टेशनरी के सामान पर भी 18 फीसदी टैक्स वसूली जायेगा. वाटर पंप पर जीएसटी को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी किया गया. ग्रेन क्लीनिंग मशीन पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. यह फिलहाल 5 फीसदी है. लेदर को 12 फीसदी जीएसटी के दायरे में रखा गया. जो 5 फीसदी पर है. रोड, रेल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पर GST 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी किया गया. टेट्रा पैक्स पर जीएसटी को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी किया गया. ई-वेस्ट पर GST 5 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी हुआ.
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इन वस्तुओं पर कम हुईं जीएसटी दरें
जीएसटी काउंसिल की बैठक में रोपवे के जरिए यात्रियों और सामानों को लेकर आने-जाने पर जीएसटी दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. इसके अलावा स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्रा ओक्यूलर लेंस आदि पर भी जीएसटी रेट घटाये गये हैं. आज से इनपर 5 फीसदी GST लगेगा. पहले इन वस्तुओं पर 12 फीसदी टैक्स लगा था.
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