LagatarDesk: राजस्व विभाग ने 5.43 लाख से ज्यादा कारोबार का GST रजिस्ट्रेशन रद्द करने का निर्णय लिया है. इसकी कारवाई जल्द शुरु की जा सकती है. 6 महीने या इससे अधिक समय तक रिटर्न फाइल नहीं करने वाले डिफॉल्टर कारोबारियों पर यह कार्रवाई की जायेगी. राजस्व विभाग के सूत्रों के मुताबिक, GST डिफॉल्टरों पर कार्रवाई के लिए शीर्ष अधिकारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गयी थी.
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डिफॉल्टर्स को 30 नवंबर तक रिटर्न भरने का मौका
जो भी टैक्सपेयर्स 20 नवंबर तक GSTR-3B रिटर्न फाइल नहीं कर पाये हैं, उनमें से टॉप 25 हजार टैक्सपेयर्स को GSTN रिटर्न फाइल करने का एक और मौका दिया गया है. टैक्सपेयर्स 30 नवंबर तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. डिफॉल्टर्स से SMS और E-MAIL के जरिये संपर्क किया जायेगा.
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80 लाख टैक्सपेयर्स ने किया GSTR-3B रिटर्न फाइल
इस महीने 80 लाख टैक्सपेयर्स ने GSTR-3B रिटर्न फाइल कर दिया है. अक्टूबर महीने के व्यापार का रिटर्न 20 नवंबर तक फाइल नहीं कर पाये हैं.
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अक्टूबर में 1.05 लाख रुपये का हुआ GST कलेक्शन
अक्टूबर महीने में GST कलेक्शन 1.05 लाख करोड़ रुपये था. फरवरी के बाद अक्टूबर में पहली बार GST कलेक्शन ने 1 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था. वित्त वर्ष 2019-20 के 12 महीनों में से 8 महीनों में GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपये के पार था. वहीं चालू वित्त वर्ष में कोविड-19 के कारण GST कलेक्शन प्रभावित हुआ है.
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रोजाना 1 लाख SMS और MAIL भेजे जायेंगे
सूत्रों के मुताबिक, GST नेटवर्क ने टैक्सपेयर्स को रिमाइंडर के तौर पर रोजाना 1 लाख SMS और Mail भेजने के लिए कहा है. यह SMS और Mail खासतौर पर 25 हजार डिफॉल्टर्स टैक्सपेयर्स को भेजे जायेंगे.GST नियमों के मुताबिक, सभी कारोबारियों को पिछले महीने का रिटर्न हर महीने की 20 तारीख तक फाइल करना होता है.
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