NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2002 के गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली SIT रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दिये जाने की खबर आयी है. याचिका जाकिया जाफरी की ओर से दाखिल की गयी थी. कोर्ट ने SIT की जांच रिपोर्ट को सही करार दिया है. बता दें कि जाकिया जाफरी पूर्व सांसद अहसान जाफरी की पत्नी हैं. जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने सात माह पहले 9 दिसंबर 2021 को जाकिया जाफरी की याचिका पर मैराथन सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.
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कांग्रेसी विधायक एहसान जाफरी को दंगाई भीड़ ने मार डाला था
गुजरात दंगों को याद करें तो जाकिया जाफरी के पति कांग्रेस से सांसद एहसान जाफरी को दंगाई भीड़ ने मार डाला था. गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में एहसान जाफरी मारे गये थे. एसआईटी की रिपोर्ट में प्रदेश के उच्च पदों पर बैठे लोगों को क्लीन चिट दी गयी थी. एसआईटी ने राज्य के उच्च पदाधिकारियों की ओर से गोधरा ट्रेन अग्निकांड और उसके बाद हुए दंगे भड़काने में किसी भी साजिश को भी नकार दिया था. 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने SIT की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया की शिकायत खारिज कर दी थी.
एसआईटी रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका गुजरात हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी. जाकिया जाफरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई. इस मामले में आज फैसला आ गया.