Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली प्रवास के दौरान अचानक गायब हो जाने की खबरें आने के बाद दायर हेबियस कॉर्पस पर सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार की ओर से याचिका खारिज करने की मांग की गयी. वहीं प्रार्थी की ओर से याचिका वापस लेने का आग्रह किया गया. इसके बाद न्यायाधीश जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रौशन की बेंच ने याचिका वापस लेने का निर्देश दिया. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने पक्ष रखा. बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने इस संबंध में हेबियस कॉर्पस दायर की थी.
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