MumbaI : हनुमान चालीसा प्रकरण में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और पति विधायक रवि राणा को सेशन कोर्ट से आज मंगलवार को राहत नहीं मिली. खबर है कि अब उनकी जमानत याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी, तबतक दोनों को जेल में ही रहना होगा. जान लें कि नवनीत राणा, उनके पति रवि राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी. इसके बाद उन्होंने मुंबई सेशन कोर्ट में गुहार लगायी थी.
Matoshree-Hanuman Chalisa | Hearing on the bail plea of Amravati MP Navneet Rana and her husband MLA Ravi Rana begins in Mumbai Session Court. https://t.co/MXzTnBps86
— ANI (@ANI) April 26, 2022
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जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती
कोर्ट में सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि मामला मैजिस्ट्रेट कोर्ट में है. इसपर राणा दंपत्ति के वकील ने कहा कि वह वहां से याचिका वापस लेंगे. जान लें कि कोर्ट में सरकार की तरफ से पेश वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए 29 अप्रैल तक का वक्त मांगा है.
गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल की सफाई सामने आयी
नवनीत राणा, रवि राणा की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल की सफाई सामने आयी है. उन्होंने कहा कि राणा दंपती की गिरफ्तारी हनुमान चालीसा पाठ के लिए नहीं बल्कि, राज्य की कानून व्यवस्था को चुनौती देना, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ना और दंगे भड़कानेवाली बयानबाजी करने की वजह से की गयी है है. कोर्ट ने दंपती को 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा है. बता दें कि दोनों पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है.
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