Barkagaon, Hazaribagh: बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत चौपदार बलिया पंचायत के खर्राटी गांव में पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा बाल विवाह रुकवाया गया. प्रमुख फुलवा देवी, प्रखंड विकास पदाधिकारी जितेंद्र कुमार मंडल, थाना प्रभारी मुकेश कुमार सिंह, मुखिया प्रतिनिधि चंदनपुरी और महिला पर्यवेक्षिका अनुराधा कुमारी के अलावा ग्रामीणों ने नाबालिग बच्ची के घर जाकर उसके घरवालों को समझाया. बता दें कि लड़की की उम्र 12 वर्ष है और आठवीं कक्षा की छात्रा है. 3 मार्च को उसकी शादी लखनऊ के एक प्रौढ़ व्यक्ति से होने वाली था. गुप्त सूचना पर समय रहते इस शादी को रुकवाया गया. प्रखंड विकास पदाधिकारी जितेंद्र कुमार मंडल एवं थाना प्रभारी मुकेश सिंह ने नाबालिग की माता एवं घर वालों को समझाते हुए कहा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चियों का शादी करना कानूनन अपराध है. इसमें संलिप्त सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. अभिभावकों को बच्चियों को पढ़ने का पूरा मौका देना चाहिए ताकि, वे अपना भविष्य कर गढ़ सके. बच्चियां 18 वर्ष से पूर्व मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार नहीं होती हैं, जिसके कारण उन्हें विवाहित जिंदगी में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.
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