Hazaribag : सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम के लिए नगर निगम हजारीबाग में मंगलवार को नगर आयुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में बैठक हुई. नगर आयुक्त ने बताया कि नगर क्षेत्र में प्लास्टिक पूर्णतः प्रतिबंधित है. इसका इस्तेमाल करने पर फाइन लगाया जाएगा. नगर आयुक्त ने बताया कि प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए उपभोक्ता, दुकानदार, रिटेलर, होलसेलर सभी पर फाइन लगाया जाएगा. वहीं उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार को सस्ते जुट के थैले रखने का आदेश दिया गया है जो उपभोक्ता कम मूल्य में खरीद सकें. इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी कम मूल्य पर थैला उपलब्ध कराया जाएगा.
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वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत होगी कार्रवाई
नगर आयुक्त ने जागरूकता के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर फ्लैक्स लगवाने के लिए नगर प्रबंधक राजीव रंजन को निर्देश दिये. 75 माइक्रोन से कम प्लास्टिक और 60 जी एस एम से कम पाली प्रोप्पलीन पूरी तरह प्रतिबंधित होगा. इसके अतिरिक्त थर्मोकोल प्लास्टिक के प्लेट, ग्लास ,चम्मच, स्ट्रॉ के संग्रहण, बिक्री और परिवहन पर प्रतिबंधित है. ऐसा पाए जाने पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी. अभी तक लगभग 70,000 रुपए जुर्माना के रूप में वसूला जा चुका है. जुर्माना लगाने का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और एक जुलाई से इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा. बैठक में झारखंड राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के प्रतिनिधि, चैंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष, विभिन्न सोसाइटी के प्रतिनिधि और एसएचजी ग्रुप की महिलाएं उपस्थित थीं.
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