Hazaribagh : हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित वैसे बड़े भवन मालिक जिनके द्वारा बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं किया जा रहा है, वैसे कुल 49 बड़े बकायदारों को डिमांड नोटिस निर्गत किया गया है. यदि इन भवन मालिकों के द्वारा बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 के अंतर्गत उनके खाते को फ्रीज़ करने एवं भवनों को सीलबंद करने की कार्यवाही की जाएगी. उक्त 49 बड़े बकायदारों में जगदेव गोप, पिता-स्व. टिलु गोप वार्ड सं. 6 जिनका बकाया करीब तीन लाख एवं डॉ. हीरालाल साहा पिता- स्व. परमेश्वर दयाल साहा वार्ड सं-32 जिनका बकाया करीब पांच लाख है. इनके विरूद्ध धारा 184 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करने की तैयारी निगम कार्यालय द्वारा की जा रही है. जिसके अंतर्गत यदि इनके द्वारा होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है तो इनके बैंक खाते को फ्रीज़ करते हुए इनके भवनों को सीलबंद भी किया जाएगा. साथ ही सभी से अपील की गई है कि अपने होल्डिंग टैक्स का भुगतान जल्द से जल्द करना सुनिश्चित करें.
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