Ranchi हाईकोर्ट के नए भवन के निर्माण में वित्तीय अनियमितता की जांच की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में सरकार से जवाब मांगा है. अदालत ने पूछा है कि जब पहले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को इसकी जांच का आदेश दिया गया था, तो उस निर्णय को बदलकर एक न्यायिक आयोग के गठन के पीछे के कारण क्या हैं. अदालत ने अब मामले में अगली सुनवाई के लिए तीन मार्च की तारीख मुकर्रर की है. सरकार की ओर से अदालत में शपथ पत्र दाखिल किया गया है. जिसमें कहा गया है कि भवन निर्माण में हुई अनियमितता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है. सरकार की ओर से कहा गया है कि भवन निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है. जरेडा की ओर से बताया गया कि चार सौ किलोवाट का सोलर पैनल छत पर लगाया जा रहा है, लेकिन खाली जगहों पर सोलर पैनल लगाने के लिए उन्हें भवन निर्माण विभाग की ओर से जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है.
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